वे कमरे जो मस्जिद के अंदर हैं और उनके दरवाज़े मस्जिद पर खुले हुए हैं, वे मस्जिद के हुक्म में हैं, और इस आधार पर उनके अंदर एतिकाफ करना जाइज़ है ; क्योंकि वे मस्जिद का हिस्सा हैं। परन्तु यदि उनका निर्माण मस्जिद के बाहर है तो उनके अंदर एतिकाफ करना जाइज़ नहीं है यहाँ तक कि यदि उनका मस्जिद के अंदर कोई दरवाज़ा ही क्यों न हो।
मस्जिद के अंदर बने कमरे में एतिकाफ करना
प्रश्न: 34499
क्या मस्जिद के अंदर चौकीदार का कमरा और ज़कात समिति का कमरा उसके अंदर एतिकाफ करने के लिए उचित (योग्य) है ? जबकि ज्ञात रहे कि इन कमरों के दरवाज़े मस्जिद के भीतर हैं।
उत्तर का पाठ
हर प्रकार की प्रशंसा एवं गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है, तथा दुरूद व सलाम की वर्षा हो अल्लाह के रसूल पर। इसके बाद :
स्रोत:
इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति के फतावा (10/411) से