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सूदी बैंकों में पैसा जमा करने का हुक्म

प्रश्न: 26789

सूदी बैंकों में पैसा जमा करने का क्या हुक्म हैॽ

उत्तर का पाठ

अल्लाह की हमद, और रसूल अल्लाह और उनके परिवार पर सलाम और बरकत हो।

जहाँ तक मासिक या वार्षिक लाभ (ब्याज) के साथ बैंकों में पैसा रखने की बात है, तो यह रिबा (सूद) है जो विद्वानों की सर्वसहमति के अनुसार हराम है। जहाँ तक उसे बिना (ब्याज) के रखने का संबंध है, तो इसे छोड़ देना अधिक विवेकपूर्ण और सावधानी का पक्ष है, ज़रूरत की स्थिति को छोड़कर यदि बैंक सूदी लेनदेन करता है। क्योंकि बैंक में पैसा रखने में, भले ही वह बिना ब्याज के हो, उसके सूदी कारोबार में उसकी मदद करना शामिल है। इसलिए यह आशंका है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति पाप और अपराध में मदद करने वालों में से समझा जाएगा, भले ही वह ऐसा करने का इरादा न रखता हो। अतः अल्लाह ने जिसे हराम किया है, उससे सावधान रहना और पैसे के संरक्षण और निपटान के लिए उचित तरीकों की तलाश करना आवश्यक है। अल्लाह तआला मुसलमानों को उस चीज़ का सामर्थ्य प्रदान करे जिसमें उनका सौभाग्य, सम्मान और उद्धार है, तथा उनके लिए सूदी लेनदेन से मुक्त इस्लामी बैंकों की स्थापना के लिए जल्दी से काम करना आसान बनाए। निश्चय वही इसका मालिक और ऐसा करने में सक्षम है। तथा अल्लाह हमारे पैगंबर मुहम्मद, उनके परिवार और उनके साथियों पर दया एवं शांति अवतरित करे।

स्रोत

“फ़तावा इब्ने बाज़” (4/30, 311).

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