0 / 0
1,71703/07/2020

जल्दी सेवानिवृत्ति की स्थिति में राज्य से पैसा लेने का हुक्म

प्रश्न: 293552

सरकार सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँचने से पहले कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम प्रदान करती है और इसमें शामिल होने वाले को 36 महीने के वेतन का भुगतान करती है। क्या रिटायर होने पर यह पैसा लेना जायज़ हैॽ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उत्तर का पाठ

अल्लाह की हमद, और रसूल अल्लाह और उनके परिवार पर सलाम और बरकत हो।

इस पैसे को लेने में कुछ भी गलत नहीं है। बहुत से विद्वानों ने राज्य की पेंशन प्रणाली से आने वाली चीजों से लाभान्वित होने को जायज़ ठहराया है, और वे राज्य से प्राप्त होनी वाली चीज़ों को उस दायित्व के अंतर्गत मानते हैं जो कि राज्य पर कमजोरों का ध्यान रखना और उनकी देखभाल करना अनिवार्य है।

आदरणीय शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहिमहुल्लाह से पूछा गया : पेंशन लेने का क्या हुक्म हैॽ

तो उहोंने जवाब दिया :

“इसे लेना जायज़ है, तथा इससे संबंधित वरिष्ठ विद्वानों की परिषद द्वारा एक फतवा जारी किया जा चुका है।” शैख डॉ. अब्दुल्लाह अत-तय्यार की पुस्तक “लिक़ाआती मअश-शैखैन”, भाग-1, पृष्ठः 66 से उद्धरण समाप्त हुआ।

तथा शैख़ इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह से पूछा गया : मैं सेवानिवृत्त होने वाला हूँ तो आप मुझे क्या सलाह देते हैंॽ क्या मुझे सेवानिवृत्त होने के बजाय इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने अधिकारों का निपटारा कर लेना चाहिएॽ क्योंकि मैंने सुना है कि इसका मामला संदिग्ध है। हालांकि यह (रिटायर होना) मेरे लिए अपने अधिकारों का निपटारा करने से अधिक फायदेमंद है। या कि इसमें कोई संदेह नहीं है, तो मैं इसे ले सकता हूंॽ

तो उन्होंने उत्तर दिया : “मैं कहता हूँ : इन शा अल्लाह इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। पेंशन के संबंध में कोई संदेह नहीं है। क्योंकि यह बैतुल-माल (राज्य के खजाने) से आता है। यह एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ लेन-देन का मामला नहीं है कि हम यह कह सकें कि : इसमें रिबा (सूदखोरी) का संदेह है। बल्कि यह सेवानिवृत्त होने वाला व्यक्ति बैतुल-माल से इसका हकदार है। अतः इसके संबंध में कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप अपनी नौकरी पर बने रहें और सेवानिवृत्ति पेंशन लें। मुझे सर्वशक्तिमान अल्लाह से आशा है कि इसमें आपको बरकत प्रदान करेगा।”

“अल-लिक़ा अश-शहरी” (मासिक बैठक) (58/22) से उद्धरण समाप्त हुआ।

चाहे राज्य पेंशन का भुगतान वेतन के रूप में करे, या एक बार में एक मुश्त राशि का भुगतान करे, या मासिक वेतन के अलावा, सेवा के अंत में, एकमुश्त राशि का भुगतान करे, इन सब को लेने में कोई आपत्ति की बात नहीं है, भले ही वह कर्मचारी से उसके काम के वर्षों के दौरान कटौती की गई राशि से अधिक हो, या उससे कम हो।

और अल्लाह ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।

स्रोत

साइट इस्लाम प्रश्न और उत्तर

at email

डाक सेवा की सदस्यता लें

साइट की नवीन समाचार और आवधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए मेलिंग सूची में शामिल हों

phone

इस्लाम प्रश्न और उत्तर एप्लिकेशन

सामग्री का तेज एवं इंटरनेट के बिना ब्राउज़ करने की क्षमता

download iosdownload android